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दुष्कर्म के दो आरोपियों को अलग-अलग सजा

एक को दस, दूसरे को पांच साल की कैद, दोनों पर जुर्माना गोइलकेरा के कंडाइबुरू गांव में 2010 में घटी थी घटना चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनायी है. आरोपी दिकू […]

एक को दस, दूसरे को पांच साल की कैद, दोनों पर जुर्माना

गोइलकेरा के कंडाइबुरू गांव में 2010 में घटी थी घटना
चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनायी है. आरोपी दिकू चाकी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा मंत्री चाकी को 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोनों दोषी गोइलकेरा क्षेत्र के कंडाइबुरू गांव के निवासी हैं. 13 सितंबर 2010 को पीड़िता के बयान पर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 27 अगस्त (’10) को वह गोइलकेरा बाजार में हड़िया बेच रही थी, तभी दिन तीन बजे के करीब दिकू चाकी एनं मंत्री चाकी ने उसके यहां आकर हड़िया का सेवन किया.
इसी दौरान मंत्री चाकी ने उसे शादी का प्रलोभन दिया. उसी शाम मंत्री चाकी उसे साइकिल से अपने मामा के घर सोनुवा ले गया. पीछे से दिकू चाकी भी वहां आ पहुंचा. रात में खाना खाने के बाद सभी अलग-अलग कमरे में सो गये. रात लगभग डेढ़ बजे दिकू ने कमरे में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया. अगली सुबह उसने अपने संबंधी के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी. इसके बाद गांव में पंचायत बुलायी गयी, लेकिन पंचायत में कोई फैसला नहीं होने के बाद उसने थाना पहुंच कर मामला दर्ज कराया.

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