हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 02 Aug 2017 9:20 AM (IST)
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

टोंटो के पेरतोल गांव में 2010 में हुई थी सोनाराम गोप की हत्या चाईबासा. सोनाराम गोप हत्याकांड के आरोपी टुकलू गोप उर्फ बुधन सिंह गोप को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोषी को 10 हजार […]

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टोंटो के पेरतोल गांव में 2010 में हुई थी सोनाराम गोप की हत्या
चाईबासा. सोनाराम गोप हत्याकांड के आरोपी टुकलू गोप उर्फ बुधन सिंह गोप को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. टोंटो थाना अंतर्गत पेरतोल निवासी मृतक की पत्नी नागुरी गोप के बयान पर 24 अक्तूबर 2010 को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में बताया गया है कि 23 अक्तूबर 10 को गांव में पर्व के अवसर पर नाच-गान चल रहा था.
घरों में मेहमान भी आये थे. पति सोनाराम गोप रात में मेहमानों के साथ खाना खा रहे थे, तभी गांव का टुकलू गोप आया और सोनाराम को हड़िया पिलाने के बहाने अपने घर ले गया तथा वहीं पत्थर से कुचल कर सोनाराम की हत्या कर दी.
प्राथमिकी में बताया गया है कि कुंबा टोली की दो महिलाएं काम करने के लिए आयी थीं, जिनमें से एक को टुकलू उठा कर कहीं ले गया. उसके पति सोनाराम ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी. इसी बात को लेकर हुए झगड़े में टुकलू ने पति की हत्या कर दी.
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