चाईबासा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश राय की अदालत ने हत्यारोपी शंकर गोप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनायी. आरोपी मुफस्सिल थानांतर्गत मटकमहातु का निवासी है. गुटुसाई निवासी पुरनो कुंकल के बयान पर 5 मई 2012 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में बताया कि शंकर गोप की पत्नी और राजेश कुंकल के साथ अवैध संबंध था. इसे लेकर शंकर ने पत्नी और उसका प्रेमी राजेश कुंकल की हत्या कर दी. वहीं साक्ष्य छिपाने की नीयत से शवों को रेलवे लाइन पर फेंक दिया.
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पत्नी व प्रेमी के हत्यारे को मिली उम्रकैद
चाईबासा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश राय की अदालत ने हत्यारोपी शंकर गोप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनायी. आरोपी मुफस्सिल थानांतर्गत मटकमहातु का निवासी है. गुटुसाई निवासी पुरनो कुंकल के बयान पर 5 मई 2012 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में बताया कि शंकर गोप […]
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