अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनाया फैसला
चाईबासा : सदर प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुवा को एसएमएस कर रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी राजेश महतो को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्ह की अदालत ने दोषी करार देकर दो साल की सजा सुनायी. बीडीओ श्री मछुवा के बयान पर 8 जून 2015 को सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया है कि 21 मई 2015 की दोपहर दो बजे उनके मोबाइल पर एसएमएस कर तीन लाख रुपये तीन दिनों में देने और नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी गयी थी. इसके बाद से वह काफी डरे हुए थे.
