दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Oct 2025 9:19 PM
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा. प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 56 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. इस संबंध में बताया गया कि जलडेगा थाना क्षेत्र में चार फरवरी 2023 को 11 वर्षीय बच्ची अपने घर में अकेली थी. इस दौरान गांव के ही बासुदेव लोहरा उसके घर पहुंचा और बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान बच्ची की मां वहां पहुंच गयी. पूछताछ करने पर बासुदेव लोहरा ने उसकी मां के साथ मारपीट करते हुए फरार हो गया. बच्ची ने अपनी मां को बताया कि बासुदेव लोहरा एक महीने से लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था. वह भय के कारण अपने परिजनों को नहीं बता रही थी. चार फरवरी 2023 को जब पीड़ित बच्ची की मां दोपहर में अचानक घर पहुंची, तब देखा कि घर के किचन में बासुदेव लोहरा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है. तब जाकर मामला प्रकाश में आया. इसके बाद पीड़िता की मां ने जलडेगा थाना में बासुदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए बासुदेव लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनी के बाद वासुदेव लोहरा को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन अमर चौधरी ने दलीलें पेश की.
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