ePaper

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 07 Oct 2025 9:19 PM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन

सिमडेगा. प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 56 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. इस संबंध में बताया गया कि जलडेगा थाना क्षेत्र में चार फरवरी 2023 को 11 वर्षीय बच्ची अपने घर में अकेली थी. इस दौरान गांव के ही बासुदेव लोहरा उसके घर पहुंचा और बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान बच्ची की मां वहां पहुंच गयी. पूछताछ करने पर बासुदेव लोहरा ने उसकी मां के साथ मारपीट करते हुए फरार हो गया. बच्ची ने अपनी मां को बताया कि बासुदेव लोहरा एक महीने से लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था. वह भय के कारण अपने परिजनों को नहीं बता रही थी. चार फरवरी 2023 को जब पीड़ित बच्ची की मां दोपहर में अचानक घर पहुंची, तब देखा कि घर के किचन में बासुदेव लोहरा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है. तब जाकर मामला प्रकाश में आया. इसके बाद पीड़िता की मां ने जलडेगा थाना में बासुदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए बासुदेव लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनी के बाद वासुदेव लोहरा को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन अमर चौधरी ने दलीलें पेश की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola