पोक्सो कांड के आरोपी को 20 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 06 Apr 2026 10:02 PM
पोक्सो कांड के आरोपी को 20 साल की सजा
सिमडेगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पोक्सो कांड के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनायी तथा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि ठेठईटांगर थाना के कुसुमबेड़ा निवासी अमरदीप केरकेट्टा 29 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में गया था. इस दौरान उसने एक नाबालिग युवती को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज की अदालत ने सभी गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने पैरवी की.
ट्रांसफॉर्मर जलने से बाधित रहेगी पेयजलापूर्ति
सिमडेगा. केलाघाघ डैम स्थित पंप हाउस का ट्रांसफाॅर्मर जलने से कुछ दिनों तक पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी. नगर परिषद के इओ ने बताया कि रविवार की रात ट्रांसफाॅर्मर खराब हो गया था, जिसकी सूचना बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को दे दी गयी है. सोमवार को ट्रांसफॉर्मर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बन पाया है. पेयजल आपूर्ति नहीं होने से होनेवाली परेशानी के लिए उन्होंने खेद जताया है.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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