युवती को प्रताड़ित करने के आरोपी की जमानत खारिज
Updated at : 19 May 2017 9:06 AM (IST)
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सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार शर्मा की अदालत ने युवती को प्रताड़ित करने के एक आरोपी की जमानत खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के ढोढ़ीबहार हर्राटोली निवासी सुनीता डुंगडुंग को नीलिमा कुल्लू एवं राजेश कुल्लू द्वारा बहला-फुसला कर दिल्ली ले जाया गया था. दिल्ली में उक्त युवती […]
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सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार शर्मा की अदालत ने युवती को प्रताड़ित करने के एक आरोपी की जमानत खारिज कर दी. जानकारी के मुताबिक, ठेठइटांगर थाना क्षेत्र के ढोढ़ीबहार हर्राटोली निवासी सुनीता डुंगडुंग को नीलिमा कुल्लू एवं राजेश कुल्लू द्वारा बहला-फुसला कर दिल्ली ले जाया गया था. दिल्ली में उक्त युवती को एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से बनारस भेज दिया गया. बनारस में मुन्ना खन्ना एवं रुचि खन्ना के घर में काम पर लगा दिया गया. मुन्ना व रुचि द्वारा युवती को प्रताड़ित किया जाने लगा.
साथ ही काम के एवज में पैसे भी नहीं दिये गये. किसी प्रकार युवती वहां भाग निकली और अदालत में न्याय की गुहार लगायी. अदालत में मामला दर्ज कर लिया गया. आरोपियों द्वारा अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की गयी, जिसकी सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज ने जमानत याचिका रद्द कर दी. इस मामले में सरकार पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.
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