हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 06 Jul 2019 2:06 AM (IST)
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, जलडेगा थाना क्षेत्र के पतिअंबा बेलडांड़ निवासी इसराइल टोपनो व नामजन टोपनो के बीच जमीन […]

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सिमडेगा : प्रधान जिला जज कुमार कमल की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, जलडेगा थाना क्षेत्र के पतिअंबा बेलडांड़ निवासी इसराइल टोपनो व नामजन टोपनो के बीच जमीन विवाद चल रहा था.

सात नवंबर 2017 की सुबह इसराइल टोपनो अपने घर में अकेला था. इसी क्रम में नामजन टोपनो उसके घर पहुंचा और टांगी से मार कर उसकी हत्या कर दी. इस संबंध में मृतक की पत्नी कोतलेन टोपनो के बयान पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी नामजन टोपनो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और हत्या में प्रयुक्त टांगी भी जब्त कर ली थी.

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.

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