हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Updated at : 14 Jun 2017 11:42 AM (IST)
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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया. आरोप है कि बानो निवासी पावल मानकी ने वर्ष 2014 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इस मामले में बानो थाना में प्राथमिकी दर्ज […]
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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया. आरोप है कि बानो निवासी पावल मानकी ने वर्ष 2014 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी.
इस मामले में बानो थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया. इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसएन साहू एवं अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने दलीलें दी.
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