Seraikela Kharsawan News : जानलेवा हमला के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावा

Published by : ATUL PATHAK Updated At : 31 Jan 2026 12:08 AM

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जुर्माना नहीं देने पर 5 माह का साधारण कारावास, भादवि की धारा 379 के तहत 1 वर्ष का कारावास, धारा 506 के तहत 6 माह, धारा 504 के तहत 3 माह एवं धारा 341 के तहत 1 माह का कारावास की सजा सुनायी है

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सरायकेला. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत में जान मारने की नियत से मारपीट के आरोपी भोला सिंह, नितेश झा एवं मुरारी मिश्रा को दोषी करार दिया है. गुरुवार को सजा पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी दोषियों को भादवि की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 5 माह का साधारण कारावास, भादवि की धारा 379 के तहत 1 वर्ष का कारावास, धारा 506 के तहत 6 माह, धारा 504 के तहत 3 माह एवं धारा 341 के तहत 1 माह का कारावास की सजा सुनायी है.

क्या था मामला:

मामला आरआइटी थाना क्षेत्र का है. आदित्यपुर निवासी बीरेंद्र कुमार ने 26 मई 2020 को आरआइटी थाना में भोला सिंह, नितेश झा एवं मुरारी मिश्रा के खिलाफ जान मारने की नियत से हमला करने का मामला दर्ज कराया था. आवेदन में कहा गया था कि बीरेंद्र कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम में आदित्यपुर के मैदान में बैठे थे. तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे और बीरेंद्र से ब्राउन शुगर पीने के लिए पैसा मांगने लगे. बीरेंद्र ने जब पैसा देने से इनकार किया, तो तीनों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उसपर देसी कट्टा, चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. बीरेंद्र के बुरी तरह लहूलुहान होने के बाद उनके पॉकेट से 600 रुपया लेकर चलते बने.

दंपती पर दाउली से हमला के दोषी को आठ साल की सजा

चांडिल. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने पति-पत्नी पर दाउली से जानलेवा हमला करने के दोषी बादल चंद्र दास को आठ साल की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 324 के तहत 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. सभी सजा एक साथ चलेगी. मामला नीमडीह थाना के तिल्ला गांव का है. यह केस आराधना दास की शिकायत पर दर्ज की गयी थी. जानकारी के अनुसार वादिनी की माता संचिता दास एवं पिता मधुसूदन दास जब पूजा कर घर लौट रहे थे, तब पितकी गांव के सामने हरकीनटांड़ के पास बादल चंद्र दास ने दाउली से जान मारने की नियत से दोनों पर कई बार प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घायलों को टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी अपर लोक हर्षवर्धन द्वारा 14 गवाहों की गवाही करायी गयी. इसमें जख्मी माता, पिता, पांच डॉक्टरों सहित अन्य गवाहों से बयान लिया गया. प्रयुक्त दाउली को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर बादल चंद्र दास को दोषी पाया.

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