पति को उम्रकैद, सास को 10 साल की जेल
Updated at : 01 Sep 2016 5:25 AM (IST)
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दहेज के लिए 2005 में हुई थी दीपिका की हत्या दीपिका का विवाह वर्ष 2003 में राजनगर के पाटा हेंसल गांव निवासी अजीत मंडल के साथ हुआ था सरायकेला : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने व जान से मार देने के मामले पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य […]
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दहेज के लिए 2005 में हुई थी दीपिका की हत्या
दीपिका का विवाह वर्ष 2003 में राजनगर के पाटा हेंसल गांव निवासी अजीत मंडल के साथ हुआ था
सरायकेला : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने व जान से मार देने के मामले पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति अजीत मंडल को आजीवन कारावास व सास सुभाषिनी मंडल को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. मामले पर अदालत ने विगत 29 अगस्त को तमाम साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 304(बी) व 120 बी के तहत दोषी करार दिया दिया था. दहेज के लिए हत्या का यह मामला वर्ष 2005 का है. मामले पर जमशेदपुर के परसुडीह निवासी मृतका के पिता पेशे से वकील रहे सुधांशु मंडल (अब स्व.) ने दहेज हत्या का मामला राजनगर थाना में दर्ज कराया था.
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि दीपिका का विवाह वर्ष 2003 में राजनगर के पाटा हेंसल गांव निवासी अजीत मंडल के साथ हुआ था. शादी के कुछ दिनों तक सामान्य रहा. बाद में पति सास सहित अन्य लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. दहेज नहीं लाने पर जमशेदपुर में भी दहेज प्रताड़ना का एक मामला दर्ज किया गया था. बाद में समझौता करते हुए उसके पति अजीत ने दीपिका को घर ले आये थे. 28 अगस्त 2005 को दीपिका की हत्या करते हुए आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था. हत्या के पश्चात मृतका के पिता ने राजनगर थाना में पति, सास सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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