झारखंड : विधायक साधुचरण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Updated at : 28 Feb 2018 6:01 AM (IST)
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सरायकेला : जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार के साथ मारपीट के मामले में फरार चल रहे ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. विधायक ने सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष उक्त याचिका दायर की थी. विधायक के अधिवक्ता विश्वनाथ रथ ने कहा कि अब […]
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सरायकेला : जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार के साथ मारपीट के मामले में फरार चल रहे ईचागढ़ के विधायक साधुचरण महतो की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी. विधायक ने सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष उक्त याचिका दायर की थी.
विधायक के अधिवक्ता विश्वनाथ रथ ने कहा कि अब अग्रिम जमानत के लिए वे हाईकोर्ट की शरण में जायेंगे.
गौरतलब है कि 22 फरवरी को नीमडीह थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में आयोजित मुआवजा शिविर में हुई मारपीट की घटना के बाद डीएलएओ दीपू कुमार ने विधायक साधुचरण महतो सहित अन्य 150 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट व गाली-गलौज करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद अदालत ने विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
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