लूट के पांच आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 07 May 2014 4:40 AM (IST)
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लूट के पांच आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

सरायकेला : आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व व्यवसायी जनक मंडल के 4.70 लाख रुपये लूट करने के मामले में पांच आरोपी को डीजे वन गिरीक्ष चंद्र सिंह की अदालत में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 395 के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. जिन आरोपियों […]

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सरायकेला : आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व व्यवसायी जनक मंडल के 4.70 लाख रुपये लूट करने के मामले में पांच आरोपी को डीजे वन गिरीक्ष चंद्र सिंह की अदालत में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवि की धारा 395 के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है.

जिन आरोपियों को सजा दिया गया है उनमें से सोनु गोप उर्फ बाबू, सुकदेव सिंह, अपूर्व सरदार, जीतेंद्र प्रसाद, अमरजीत सिंह उर्फ सेठी को दस वर्ष की सजा दिया गया है. जबकि आर्म्स एक्ट के मामले पर अमरजीत सिंह को अलग से एक वर्ष की सजा सुनाई गयी है. इस मामले पर आदित्यपुर थाना में 27 अप्रैल 2010 को थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आदित्यपुर के सापड़ा घाट से बालू का पैसा लेकर जमशेदपुर जा रहा थे, तभी दो मोटरसाइकिल से पांच युवक आये और हथियार के बल पर रुपये से भरा बैग लेकर चलते बने. घटना की जानकारी जब उन्होंने आदित्यपुर थाना को दिया तो पुलिस की सक्रियता से आर्म्स के साथ पुलिस ने अमरजीत सिंह के पास से रुपये के भरा बैग रिकवरी कर लिया था.

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