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पाकुड़ के पूर्व विधायक समेत कुल सात लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा

बरहरवा अंचल में पोखर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला

साहिबगंज. पाकुड़ के पूर्व विधायक अखिल अख्तर समेत कुल सात लोगों पर पोखर की जमीन का अवैध रूप से अतिक्रमण करने को लेकर मामला चलाया जायेगा. जांच के बाद जिले के अपर समाहर्ता गौतम भगत ने डीसी हेमंत सती के मुख्यालय आने पर जांच रिपोर्ट सौंपेंगे. याद हो कि साहिबगंज झारखंड का शायद अकेला जिला है, जहां जमीन का जिक्र बिना विवाद के हो ही नहीं सकता. पोखर व सरकारी जमीन के दस्तावेज में हेरफेर कर यहां जमीन की खरीद बिक्री की गयी है. इस गड़बड़झाले में अंचल कर्मचारी व अंचलाधिकारी से लेकर रजिस्ट्रार तक शामिल हैं. अगर जांच हो तो इन लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है. अपर समाहर्ता गौतम भगत ने बरहरवा अंचल अंतर्गत एक मामले की जांच करते हुए पाकुड़ के पूर्व विधायक अकिल अख्तर समेत कुल सात लोगों पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने का मामला चलाने की बात कही है, जिन लोगों पर मामला चलाने की अनुशंसा की गयी है. इसमें मोइनुद्दीन शेख, मो शेताबुद्दीन शेख, मो जाहिदुल हक, तहुल शेख, फासिफ कमर, अकिल अख्तर और शमीमा खातून शामिल हैं. दरअसल, कुछ समय पूर्व डीसी के जनता दरबार में बरहरवा अंचल में पोखर की जमीन का अतिक्रमण कर वहां कंस्ट्रक्शन कार्य करने की शिकायत कुछ लोगों के द्वारा की गयी थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने इसकी जांच का जिम्मा अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत को दी थी. अपर समाहर्ता ने बरहरवा अंचल अंतर्गत सिरासिन मौजा, थाना नंबर- 159 जमाबंदी नंबर -187, खेसरा नंबर 272 कल रखवा 17 बीघा, 13 कट्ठा 8 धूर जमीन के कागजातों की जांच के क्रम में पाया कि खतियान में उक्त जमीन पोखर के नाम से दर्ज है, जो अनावादी खाता का गैर मजरूआ जमीन है. जांच के क्रम में पाया गया कि जमीन में से आंशिक रूप से अलग-अलग वर्ष में दाखिल खारिज के माध्यम से नौ रैयतों के नाम से पंजी दो में दर्ज किया गया है. कुछ रैयतों के मामले में दाखिल खारिज म्यूटेशन की संख्या भी पंजी 2 में दर्ज नहीं पाया गया.पंजी में उक्त खेसरा की जमीन का किस्म पोखर दर्ज है, जो वर्ष 1974 में हसीमुद्दीन शेख दिगर के नाम से पंजी 2 में संघारित है.पंजी में दाखिल खारिज का केस संख्या भी दर्ज नहीं है.उक्त सभी रैयतों ने हसीमुद्दीन शेख से ही निबंधन कराकर जमीन को प्राप्त किया है. जांच के क्रम में अपर समाहर्ता ने पाया कि उक्त पंजी दो में दर्ज सभी रैयतों का खेसरा संख्या 272 के आंशिक रकवा पर अलग-अलग दखल है, जो नियमानुसार गलत है. ऐसे में अपर समाहर्ता में जांच के बाद पंजी 2 में दर्ज सभी रैयतों पर अवैध रूप से पोखर की जमीन का अतिक्रमण करने का मामला चलाने व दाखिल खारिज के समय बरहरवा अंचल में स्थापित अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. बता दें कि जनता दरबार में मिली शिकायत के आलोक में डीसी हेमंत सती ने बरहरवा अंचल के दो पोखर का अवैध रूप से अतिक्रमण करने की जांच का करने का जिम्मा अपर समाहर्ता को सौंपा था. इस क्रम में अपर समाहर्ता को अकेले बरहरवा अंचल में चार पोखरों का अवैध रूप से अतिक्रमण करने की जानकारी मिली है. क्या कहते हैं अपर समाहर्ता डीसी के निर्देश पर बरहरवा अंचल में पोखर की जमीन का अवैध रूप से अतिक्रमण करने के मामले की जांच की थी. वे जल्द ही जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपेंगे. इस मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने के अनुशंसा की गयी है. गौतम भगत, अपर समाहर्ता नौ लोगों ने जमीन का किया म्यूटेशन व रजिस्ट्री नाम – ग्राम- खेसरा नं- रकवा- म्यूटेशन केस- मोइनुद्दीन शेख- रामनगर- 272- 1-10-17,1/4- 676/13-14 मो शेताबुद्दीन शेख- रामनगर- 272- 1-10-15,1/4- 673/13-14 मो जिदुल हक- रामनगर- 272- 1-10-17, 1/2- 674/13-14 तहुल शेख- रामनगर- 272- 00-01-00- केस नंबर संधारित नहीं है कासिफ शेख- रामनगर- 272- 00-19-00- केस नंबर संधारित नहीं है अकिल अख्तर- चांदपुर- 272- 03-00-00- केस नंबर संधारित नहीं है अकिल अख्तर- चांदपुर- 272- 00-04-11- 126/15-16 अकिल अख्तर- —– 272- 3-8-12,1/2- 2488/15-16 समीना खातून- – 272- 03-01-04 – केस नंबर संधारित नहीं है रकवा का कुल योग 13-07-13,1/2 है. डीसी को मिली थी पोखर के अतिक्रमण करने की जानकारी फोटो नं 24 एसबीजी 43,44 है कैप्सन – शनिवार को प्रमाण पत्र तस्वीर के साथ प्रमाण पत्र तस्वीर के साथ पिछले दिनों राजमहल एसडीओ सदानंद महतो मंगलवार को बरहरवा पहुंचे. एक पोखर को भरने पर रोक लगा दी. बरहरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जबकि अपर समाहर्ता गौतम भगत ने भी पिछले दिनों जांच की थी, जिसमें कुछ लोग सरकारी पोखर की प्रकृति बदलने की कोशिश करने की बात सामने आयी है कि खतियान में बरहरवा अंचल के मिर्जापुर मौजा के थाना संख्या 156, खाता संख्या 147, दाग संख्या 256, कुल रकबा नौ बीघा, तीन कट्ठा छह धूर पोखर दर्ज है, लेकिन रजिस्टर टू में तीन लोगों का नाम दर्ज है. इन लोगों ने विधिवत जमीन का निबंधन और उसका म्यूटेशन भी कराया. प्लाट में से विजय सिंह ने तीन कट्ठा, एसरायल शेख ने एक बीघा तथा नबालाल मासुद शेख ने तीन बीघा 14 कट्ठा जमीन अपने नाम कराया. नबालाल मासूद शेख ने तीन बार में जमीन की रजिस्ट्री करायी. 2010-2011 के आसपास जमीन की खरीद बिक्री हुई. 2011-12 में उसका म्यूटेशन भी कर दिया गया. सभी को नोटिस भेजकर उनका पक्ष रखने को कहा जायेगा. इसके बाद रजिस्ट्री व म्यूटेशन को रद किया जायेगा. बरहरवा में गलत तरीके से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री के साक्ष्य मिले हैं. बरहरवा के थोपग्राम के 252 बीघा 13 कट्ठा 15 धूर जमीन को जांच का दिया आदेश साहिबगंज. अपर समाहर्ता गौतम भगत ने जांच रिपोर्ट डीसी को मुख्यालय वापस आने के बाद सौंपने की बात कही है. उन्होंने कहा कि थोपग्राम के 252 बीघा 13 कट्ठा 15 धूर जमीन को जांच कर एक सप्ताह के अंदर सीओ को रिपोर्ट देने की बात कही गयी है. उन्होंने कहा कि थोपग्राम के बड़ी सोयम कियारी के तहत खेसरा नंबर 58, 140, 173, 199, 200, 201, 203, 206, 212, 215, 218, 229, 289, 328, 329, 337, 176, 183, 338, 309, 344, 354, 426, 439, 458, 462, 484, 521, 536, 628, 656, 680, 681, 688, 713, 714, 790, 807, 811, 817, 837, 841, 857, 873, 884, 885, 887, 897, 900, 909, 917, 921, 923, 926, 931, 932, 934, 939, 941, 949, 960, 963, 964, 976, 983, 986, 992, 996, 999, 1000, 1004, 1005, 1047, 1060, 1069, 1070, 1072, 1073, 1080, 1081, 1088, 1090, 1095, 1136, 1188, 1003, 1095/1328, 1245/1329, 572/1030, 994, 997, 1052, 955/1336, 676, 1137, 805, 1136/1348, 1083, 1048,140/1355 है. साथ ही बरहरवा अंचल के सिरासिन मौजा का खाता नंबर 187 अनाबादी है. इस खाता में कुल 121 बीघा, 12 कट्ठा, 19 धूर जमीन है. यह पोखर, तालाब, रास्ता आदि है. इनमें से करीब 60 बीघा जमीन लोगों ने अपने नाम करा लिया. बाद में संबंधित अंचलाधिकारियों ने उसका म्युटेशन भी कर दिया. इसी अंचल के ही थोपग्राम मौजा में 334 नंबर खाता अनाबादी है. मौजा में कुल 252 बीघा, 13 कट्ठा, 15 धूर जमीन है. 16 लोगों ने इनमें से करीब 52 बीघा जमीन का निबंधन अपने नाम करा लिया है. भीमपाड़ा मौजा का खाता नंबर 270 भी अनाबादी है. इसमें कुल 142 बीघा, तीन धूर जमीन है. इनमें से करीब 68 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करा ली गयी. बरहरवा अंचल के ही चकिटवा कन्हाईडांगा का खाता नंबर 42 अनाबादी है. इसमें मात्र 16 बीघा दो धूर जमीन है. इनमें से तीन बीघा आठ कट्ठा 12 धूर जमीन एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली. जिले में करीब 1771 मौजा हैं, जिनमें राजमहल अनुमंडल में 370 मौजा विक्रयशील है. बरहरवा, राजमहल, उधवा व पतना की जमीन का भी होगा सर्वे साहिबगंज. एसी गौतम भगत ने बताया कि बरहरवा, राजमहल, उधवा व पतना क्षेत्र के जमीन का भी अतक्रिमण वाले क्षेत्र का सर्वे किया जायेगा. कितना सरकारी जमीन अतिक्रमण किया गया है. इसकी रिपोर्ट सभी सीओ को जांच कर एक सप्ताह के अंदर देने की बात कही गयी.

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