कर्मचारियों को सामाजिक लेखा परीक्षा देना अनिवार्य : डीसी
Updated at : 05 Mar 2017 1:58 AM (IST)
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मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा 2011 के तहत वर्ष 2016-17 व सामाजिक अंकेक्षेण को लेकर हुई कार्यशाला साहिबगंज : मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के तहत वर्ष 2016-17 में समादित किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण को लेकर विकास भवन स्थित सभागार में शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त डॉ […]
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मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा 2011 के तहत वर्ष 2016-17 व सामाजिक अंकेक्षेण को लेकर हुई कार्यशाला
साहिबगंज : मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के तहत वर्ष 2016-17 में समादित किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण को लेकर विकास भवन स्थित सभागार में शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने की. उपस्थित प्रतिनिधियों से डीसी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 में हर स्तर पर संबंधित अधिकारियों, मनरेगा कमियों, ग्राम पंचायत एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट तौर चिह्नित की गयी है. जिसका पालन अति आवश्यक होगा. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनुश्रवण करेंगे.
वहीं उन्होंने बताया कि उप विकास आयुक्त द्वारा जिला में एक नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा. जो मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा दल का सहयोग करेंगे. जिस योजना से संबंधित दस्तावेज पूर्ण रूप से दल को उपलब्ध नहीं कराने पर उस पर अंकेक्षण नहीं होगा.
परंतु उस पंचायती का सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा. संबंधित प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी व अन्य मनरेगा कर्मियों को मनरेगा का उन 2005 के सेकसन 25 के तहत दोषी समझते हुए कार्रवाई होगी. इस अभियान में प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन पोस्टर एवं पर्चे की मुदृण राजस्तर से किया जायेगा. इस अवसर पर मुख्यरूप से डीडीसी राजकुमार, लोकपाल अब्दुल सुभान सहित सभी प्रखंड के बीडीओ, बीपीओ कनीय अभियंता व कुई मुखिया उपस्थित थे.
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