निजी स्कूलों में एनसीइआरटी नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : डीएसइ

Updated at : 03 Apr 2026 9:20 PM (IST)
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sahibganj

साहिबगंज (फाइल फोटो)

उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूल निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत अन्य प्रकाशनों की किताबें उपयोग कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन तय मानकों से अधिक हो रहा है.

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साहिबगंज. जिला शिक्षा अधीक्षक कुमार हर्ष ने जिले के निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर एनसीईआरटी के नियमों के उल्लंघन पर चिंता जतायी है. उन्होंने कहा कि कई निजी स्कूल निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत अन्य प्रकाशनों की किताबें उपयोग कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन तय मानकों से अधिक हो रहा है. इस संबंध में सभी संबंधित विद्यालयों से विस्तृत जानकारी मांगी गयी है. जारी पत्र में संत जेवियर्स स्कूल साहिबगंज, संत जेवियर्स स्कूल कोटालपोखर बरहरवा, संत जेवियर्स स्कूल मुंडली राजमहल, प्रोविडेंस स्कूल, संत माइकल स्कूल, संत जोसेफ स्कूल, एनआरपी सेंटर, होली फैमिली स्कूल बरहरवा और दिल्ली पब्लिक स्कूल साहिबगंज सहित अन्य विद्यालय शामिल हैं. यह निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र के आलोक में दिया गया है. आयोग ने 18 फरवरी 2026 के पत्र के तहत दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है.

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