बरहरवा के चार हत्यारोपित को आजीवन कारावास
Updated at : 17 Feb 2017 1:12 AM (IST)
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राजमहल : व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने बरहरवा थाना कांड संख्या 49/11 के चार हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि बरहरवा थाना क्षेत्र के आहूतग्राम निवासी अजीजुर रहमान के 36 वर्षीय पुत्र एसराउल हक की हत्या कर दी गयी […]
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राजमहल : व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एडीजे प्रथम राजीव रंजन की अदालत ने बरहरवा थाना कांड संख्या 49/11 के चार हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि बरहरवा थाना क्षेत्र के आहूतग्राम निवासी अजीजुर रहमान के 36 वर्षीय पुत्र एसराउल हक की हत्या कर दी गयी थी. इस हत्या में पिता ने गांव के ही मुख्तारुउल शेख, मनसुरा बीबी, रूकसाना बीबी व अफसाना बीबी पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
बरहरवा के चार हत्यारोपित…
आवेदक ने न्यायालय को बताया था की उसके बेटा की हत्या कर अभियुक्तों ने साक्ष्य छुपाने की भी साजिश रची थी. न्यायालय ने सेशन केस संख्या 280/11 में विभिन्न गवाहों को सुनने के उपरांत दोषी पाये जाने पर भादवि की धारा 201 में दो वर्ष की सजा, धारा 302 में आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. पांच हजार नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है.
वर्ष 2011 का मामला
पिता ने दर्ज करायी थी बेटे की हत्या की प्राथमिकी
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