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Published at :21 Nov 2015 7:14 PM (IST)
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ओके::एक भी मामले का नहीं हो सका निष्पादन फ्लैग-मंडलकारा में जेल अदालत का आयोजनफोटो नं 21 एसबीजी 15 हैंकैप्सन: शनिवार को जेल अदालत को संबोधित करते न्यायिक पदाधिकारी –बंदियों को दी गयी कानून की जानकारीसंवाददाता, साहिबगंजमंडल कारा साहिबगंज में शनिवार दोपहर 1:30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सीजेएम सुभाष की अध्यक्षता में […]

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ओके::एक भी मामले का नहीं हो सका निष्पादन फ्लैग-मंडलकारा में जेल अदालत का आयोजनफोटो नं 21 एसबीजी 15 हैंकैप्सन: शनिवार को जेल अदालत को संबोधित करते न्यायिक पदाधिकारी –बंदियों को दी गयी कानून की जानकारीसंवाददाता, साहिबगंजमंडल कारा साहिबगंज में शनिवार दोपहर 1:30 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सीजेएम सुभाष की अध्यक्षता में जेल अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान सीजेएम श्री सुभाष ने बंदियों को मुफ्त में अपना वकील रखने की प्रक्रिया बतायी. उन्होंने कहा कि जेल में बंदियों को पश्चाताप कर अपनी गलतियों को सुधारने के लिये भेजा जाता है. सुभाष ने कहा कि बंदी यहां से निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और अपने परिवार के अलावा समाज व देश के विकास में अपना योगदान करे. उन्होंने दहेज प्रथा, डायन प्रथा के अलावे अन्य कानूनी जानकारी भी दी. मौके पर रजिस्ट्रार अभाष वर्मा, जेलर कनीक चंद्र पासवान, अधिवक्ता डीके सिंह, सरदार आनंद, रंजीत जायसवाल, विपिन शुक्ला, उमा शंकर प्रसाद, गौतम सिंह, संजय कुमार, आशीष कुमार, रंजन सिंह, केके सिंह, एलबी यादव व अन्य मौजूद थे.

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