साहिबगंज : सुनसान जगह पर डकैती का योजना बनाते समय हथियार सहित गिरफ्तार अभियुक्त आकीम शेख को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबचन सिंह ने दोषी पाकर मंगलवार भादवि की दो विभिन्न धाराओं में 309 एवं 402 में 10 वर्ष एवं सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही उपरोक्त सजा में दस हजार एवं पांच हजार रुपया जुर्माना भी सुनाया गया है. जबकि इसी डकैती योजना में आर्म्स एक्ट 26/3 एवं 25बी के दो विभिन्न धाराओं में दस वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपया एवं तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना अदालत ने हाकीम शेख को सुनाया है.
इस मामले को लेकर तत्कालीन बोरियो जिरवाबाड़ी थाना के थाना प्रभारी ऋषिकेश राय ने 16 अप्रैल 2016 को दो अलग अलग कांड संख्या 54/16 एवं 55/16 दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2016 को रामनवमी त्योहार पर संध्या 4 बजे गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली की जिलेबिया घाटी आइटीआइ मोड़ के पास सुनसान जगह पर कुछ हथियार बंद लोग डकैती का योजना बना रहे है और पुलिस की गाड़ी आते देख सभी आरोपित भागने लगे.
भागने के क्रम में दो आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गये जबकि 4/5 भागने में सफल रहे. पकड़े गये आरोपित हकीम शेख के पास तलाशी के दौरान एक लोडेड देशी पिस्तौल बरामद हुआ जबकि दूसरा विमल यादव के पास तलाशी के दौरान ऑटोमेटिक पिस्टल और तीन कारतूस बरामद पुलिस ने किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के पूर्व दोनों अभियुक्त फरार हो गया. जिसमें पुलिस ने पुन: एक आरोपी हाकीम शेख को गिरफ्तार किया और विमल यादव अभी भी फरार है. इस मामले में अभियोजन पक्ष से सुरेश मरांडी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता मंजर रजा ने अदालत में गवाहों का परीक्षण व प्रति परीक्षण किया.