यथावत रहे एसपीटी-सीएनटी एक्ट

साहिबगंज : कल्याण महिला मंत्री सह अध्यक्ष उपसमिति जनजातिय परामर्शदातृ परिषद मंत्री लोइस मरांडी को ज्ञापन सौंपने के लिए बुधवार को साहिबगंज पहुंचे, लेकिन मंत्री के नहीं आने पर प्रभारी डीसी सह डीडीसी नैन्सी सहाय को ऑल आदिवासी यूथ स्टूडेंट यूनियन के जिला सचिव मनोज हांसदा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में […]
साहिबगंज : कल्याण महिला मंत्री सह अध्यक्ष उपसमिति जनजातिय परामर्शदातृ परिषद मंत्री लोइस मरांडी को ज्ञापन सौंपने के लिए बुधवार को साहिबगंज पहुंचे, लेकिन मंत्री के नहीं आने पर प्रभारी डीसी सह डीडीसी नैन्सी सहाय को ऑल आदिवासी यूथ स्टूडेंट यूनियन के जिला सचिव मनोज हांसदा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उल्लेख किया है कि एसपीटी-सीएनटी एक्ट को यथावत रखा जाये, उनके प्रावधानो में बदलाव करने पर सामाजिक विरोध किया जायेगा.
कहा कि सीएनटी एक्ट 1908 संताल परगना में लागू नहीं है, इसलिये उपर्युक्त एक्ट 1908 के संबंध में जो विषय रखी गयी है उसके आधार पर भूमि के विषय में चर्चा करना उचित नहीं है. रमेश हेंब्रम ने कहा कि संताल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत यहां की जमीन की खरीद बिक्री अवैध है. यहां के जमीन दानपत्र द्वारा ही जनजातिय समुदाय के लोगों के बीच हस्तांतरित होती है. मौके पर जिलाध्यक्ष देव सोरेन, ग्राम प्रधान बांझी प्रधान मुर्मू, पतना के कोरनेल हांसदा,
संतलाल मुर्मू, रमेश हेंब्रम, बेंजामिन हेंब्रम, जोसेफ सोरेन, मंडल मुर्मू उपस्थित थे. वहीं हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक संजय राय ने भी प्रभारी डीसी को मंत्री के नहीं आने पर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उल्लेख किया है कि आदिवासियों के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन एक एकड़ तक गैर आदिवासियों को खरीद बिक्री की अनुमति आवश्यकता पड़ने पर दी जाये. वर्तमान समय को देखते हुए जमीन का सर्वे कर जमीन की प्रकृति बदला जाये.
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