हत्यारे पति को उम्रकैद

Updated at : 21 Dec 2017 5:28 AM (IST)
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हत्यारे पति को उम्रकैद

अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया साहिबगंज : सूरजमुनी मुर्मू की हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चुटिया बागान टोला के आरोपित पति पाटो मरांडी को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने […]

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अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

साहिबगंज : सूरजमुनी मुर्मू की हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चुटिया बागान टोला के आरोपित पति पाटो मरांडी को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. हत्या मामले में अभियोजन पक्ष के अभियोजक प्रदीप कुमार मिश्रा ने कोर्ट में 10 गवाहों का परीक्षण किया. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने गवाहों का प्रति परीक्षण किया.
हत्या मामले को लेकर बरहेट थाना अंतर्गत खैरवा किता टोला मृतका के पिता रावना मुर्मू ने 27 जून 2012 को संबंधित थाना में अपने दामाद पाटो मरांडी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें रावण मुर्मू ने बताया कि 19 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री सूरजमुनी मुर्मू की शादी चुटिया बगान टोला के पाटो मरांडी के साथ हुई थी. 20 जून 12 को उसकी पुत्री अपने मायके खैरवा किता टोला आयी. दो दिन बाद उसका दामाद पाटो मरांडी भी अपने ससुराल आकर रहने लगा. एक दिन रावण मुर्मू एवं इनका पुत्र दूसरे गांव बारात गया था और पत्नी पोखर में नहाने गयी थी. 27 जून को रावण मुर्मू की पुत्री सूरज मुनी मुर्मू एवं दामाद पाटो मरांडी घर में अकेले थे. उनके पुत्री को अकेला पाकर 27 जून को दामाद ने अपनी पत्नी का हाथ सुबह 8 बजे रस्सी से बांध दिया और उसके हाथ की अंगूली को धारदार हथियार से काट कर जख्मी कर दिया. इसकी जानकारी सूचक को मिलने पर वह घर आया और अपनी पुत्री को अस्पताल लेकर गया. जहां इलाज के क्रम में सुरजमुनी मुर्मू की मृत्यु हो गयी. जबकि घटना का कारण सुरजमुनी मुर्मू के अपने पति के साथ नहीं रहना बताया गया है. इस घटना के बाद आरोपी पति पाटो मरांडी ने 29 जून को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. तब से वह जेल में है.
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