Ranchi News : गोला-बारूद सप्लाई करने वाले फौजी काे नहीं मिली जमानत

Updated at : 07 Mar 2025 12:41 AM (IST)
विज्ञापन
Ranchi News : गोला-बारूद सप्लाई करने वाले फौजी काे नहीं मिली जमानत

एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में हुई सुनवाई

विज्ञापन

रांची. एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने आतंकवादी संगठनों और गिरोहों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने के आरोपी काे जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी जेल में बंद है और वह बीएसएफ से बर्खास्त है. वह बिहार के हाजीपुर का रहनेवाला है और उसका नाम अरुण कुमार सिंह उर्फ फौजी है. अदालत में इससे पहले 11 फरवरी 2025 को फौजी ने जमानत याचिका दाखिल की थी. वह साल 2021 से ही जेल में बंद है. एनआइए कोर्ट ने दूसरी बार उसकी जमानत याचिका खारिज की है. याचिकाकर्ता हथियारों और गोला-बारूद की चोरी और सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों और अमन साहू के आतंकवादी गिरोह को आपूर्ति करने से संबंधित मामले में चार्जशीटेड है. मामला मूल रूप से 2021 में झारखंड एटीएस ने दर्ज किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola