Ranchi News : गोला-बारूद सप्लाई करने वाले फौजी काे नहीं मिली जमानत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Mar 2025 12:41 AM
एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में हुई सुनवाई
रांची. एनआइए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने आतंकवादी संगठनों और गिरोहों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने के आरोपी काे जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी जेल में बंद है और वह बीएसएफ से बर्खास्त है. वह बिहार के हाजीपुर का रहनेवाला है और उसका नाम अरुण कुमार सिंह उर्फ फौजी है. अदालत में इससे पहले 11 फरवरी 2025 को फौजी ने जमानत याचिका दाखिल की थी. वह साल 2021 से ही जेल में बंद है. एनआइए कोर्ट ने दूसरी बार उसकी जमानत याचिका खारिज की है. याचिकाकर्ता हथियारों और गोला-बारूद की चोरी और सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों और अमन साहू के आतंकवादी गिरोह को आपूर्ति करने से संबंधित मामले में चार्जशीटेड है. मामला मूल रूप से 2021 में झारखंड एटीएस ने दर्ज किया था.
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