मामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का. रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. इसकेे बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखते हुए समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. यूनिवर्सिटी द्वारा सरकार से वार्षिक अनुदान की मांग की गयी है. पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि लॉ यूनिवर्सिटी से मिले वार्षिक अनुदान के प्रस्ताव पर पांच सदस्यीय समिति विचार कर रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

