नये कानून के तहत दवा दुकान में चोरी का पहला केस रांची के कोतवाली थाना में दर्ज
Updated at : 02 Jul 2024 1:25 AM (IST)
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देश में एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत रांची के कोतवाली थाना में चोरी का पहला केस दर्ज किया गया. यह चोरी श्रद्धानंद रोड अपर बाजार स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान में रविवार की देर रात हुई है.
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वरीय संवाददाता (रांची).
देश में एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत रांची के कोतवाली थाना में चोरी का पहला केस दर्ज किया गया. यह चोरी श्रद्धानंद रोड अपर बाजार स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान में रविवार की देर रात हुई है. सोमवार को दुकान की मालकिन रश्मि कुमारी चौधरी की लिखित शिकायत पर बीएनएस-2023 की धारा-303(2) व 305(ए) के तहत अज्ञात के खिलाफ कांड संख्या 175/24 दर्ज किया गया है. पहले चोरी का केस आइपीसी की धारा-379 के तहत केस दर्ज होता था. इस केस का अनुसंधानकर्ता एसआइ लूसी रानी को बनाया गया है. नये नियम के तहत उन्होंने घटनास्थल जाकर सेल्फी ली और वीडियोग्राफी करायी. साथ ही एफएसएल की टीम बुलाकर साक्ष्य भी एकत्र कराया. सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर-4 की निवासी शिकायतकर्ता रश्मि कुमारी चौधरी के मुताबिक एक जुलाई की सुबह 10 बजे वे दुकान खाेलने पहुंचीं, तो देखा कि दुकान में लगा हुआ शटर का ताला टूटा हुआ है. दुकान का सामान इधर-उधर बिखरा हुआ है. दुकान के सामान का मिलान करने पर पाया कि काउंटर के गल्ले में रखे 1.25 लाख रुपये नकद और चांदी के आठ सिक्के (कुल 80 ग्राम) गायब थे. मामले में दुकानदार समिति के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया अन्य सदस्यों ने कहा कि लगातार अपर बाजार की दुकानों में चोरी हो रही है. फिर भी रात्रि गश्ती नहीं बढ़ायी जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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