रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शहीद चौक स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला स्कूल के मैदान में श्रीरामलला दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाये जा रहे पूजा पंडाल के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और रांची नगर निगम का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि सड़क पर पूजा पंडाल नहीं बनाया जाना चाहिए. दुर्गा पूजा के दौरान गंदगी और ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाये. साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो. खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रांची नगर निगम के साथ बैठक कर ध्वनि प्रदूषण और साफ-सफाई के मुद्दे पर निर्णय लें. राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का भी निर्देश दिया गया. अगली सुनवाई की तिथि 16 सितंबर निर्धारित की गयी है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने एक पत्र को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया था और उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि व्यस्त जगह पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गयी. बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो वाहनों की पार्किंग कहां होगी. इस पर भी सवाल उठाया गया.
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