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Ranchi news दूसरी एजेंसी में स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक

Updated at : 26 Jun 2025 12:23 AM (IST)
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Ranchi news दूसरी एजेंसी में स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक

हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

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हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब -मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में गैस एजेंसी के ग्राहकों को दूसरी एजेंसी में भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने एक गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं को दूसरी गैस एजेंसी में स्थानांतरित करने से संबंधित गैस कंपनी के आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने मामले में प्रतिवादी केंद्र सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व गैस एजेंसियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने बताया कि 21 फरवरी 2025 को गैस कंपनी बीपीसीएल व इंडेन एक संकल्प जारी कर उपभोक्ताओं का स्थानांतरण कर रही थी. यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी गयी है. प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि स्थानांतरण के लिए न तो उपभोक्ताओं और न ही एजेंसी से अनुमति ली जा रही है. वहीं कंपनियों की ओर से कहा गया कि कंपनी व गैस एजेंसी के साथ हुए समझौते के तहत उन्हें ऐसा करने का अधिकार है. उपभोक्ता कंपनी के होते हैं, गैस एजेंसी के नहीं. इसलिए कंपनी का आदेश उचित है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवी गैस एजेंसी सहित 12 गैस एजेंसियों की ओर से याचिका दायर की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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