सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना में अब फर्म, सोसाइटी और ट्रस्ट भी कर सकेंगे आपूर्ति

Updated:
विज्ञापन

झारखंड की सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना में बड़ा बदलाव, अब फर्म, सोसाइटी और ट्रस्ट भी कर सकेंगे आपूर्ति। जेम पोर्टल पर बिड की अंतिम तिथि 29 जुलाई तक बढ़ाई गई।

विज्ञापन

रांची: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत धोती, साड़ी और लूंगी की आपूर्ति की शर्तों में संशोधन किया है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.32 करोड़ पीस धोती-साडी-लूंगी की खरीद होनी है. विभाग ने शुद्धिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि अब इस आपूर्ति के लिए केवल कंपनियां ही नहीं, बल्कि अन्य व्यावसायिक इकाइयां भी पात्र होंगी.

साथ ही जेम पोर्टल पर बिड जमा करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है. विभाग ने सरकारी संस्थान और कंपनियों की अनिवार्यता खत्म कर दिया है. पहले इस योजना के तहत केवल कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों या सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों को ही पात्र माना जाता था.

अब नियमों में संशोधन करते हुए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्तिगत आवेदक, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी को योग्य बना दिया गया है. नये नियमों के तहत कई संस्थाओं को मौका दिया गया है, लेकिन बिडर को एक एकल इकाई होना अनिवार्य है. किसी भी प्रकार के कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर की अनुमति नहीं दी जायेगी.

इसके अलावा व्यक्तिगत या पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकरण/निगमन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा. इस आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल पर बिड जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई से बढ़ाकर अब 29 जुलाई कर दी गयी है. अन्य शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता के पास न्यूनतम 3,00,000 मीटर प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता होनी चाहिए.

इसके सत्यापन के लिए संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वैध कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें स्पष्ट उत्पादन क्षमता का उल्लेख हो. साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कताई, बुनाई और प्रोसेसिंग (ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग) की इन-हाउस सुविधा एक ही पैन के तहत होनी चाहिए.


विज्ञापन
सतीश सिंह

लेखक के बारे में

By सतीश सिंह

मेरा मीडिया जगत में 25 वर्षों का अनुभव है. 'प्रभात खबर' के प्रमुख संवाददाता के रूप में 22 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान, निष्पक्षता, गहराई और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता की है. रांची में रहकर पिछले 15 वर्षों तक हाईकोर्ट रिपोर्टिंग की है. वर्तमान में मैं राजनीतिक और विभागीय रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज को जागरूक और शिक्षित करने का कार्य निरंतर कर रहा हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola