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बच्ची के साथ जबरदस्ती करने वाले को सात साल की सजा

Updated at : 17 Jun 2025 5:32 PM (IST)
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बच्ची के साथ जबरदस्ती करने वाले को सात साल की सजा

साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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रांची : पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करने के अभियुक्त जावेद आलम को सात साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के इंदरा नगर निवासी है. उसने घटना को दो अक्तूबर 2021 को अंजाम दिया था. घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने जगन्नाथपुर थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने अभियुक्त को चार अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने युवक को दोषी पाकर सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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