Second Hand Cars Sale : अब झारखंड में सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने के बदलेंगे नियम, जान लें ये काम की बात

Updated at : 03 Dec 2025 8:50 AM (IST)
विज्ञापन
Second Hand Cars Sale New Rule

सेकंड हैंड कारों की बिक्री का नया नियम (Photo: AI)

Second Hand Cars Sale : डीलर-आधारित प्रणाली अनिवार्य होगी. सेकेंड हैंड वाहन अब केवल अधिकृत डीलर के माध्यम से ही बिकेंगे. डीलर के लिए विभागीय लाइसेंस, टीआइएन और जीएसटी नंबर अनिवार्य होगा. हर वाहन की कीमत और बिक्री विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

विज्ञापन

Second Hand Cars Sale : (संजीव मिश्रा) सेकेंड हैंड वाहनों की खरीद-बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अब पूरे देश में यह प्रक्रिया केवल अधिकृत डीलरों के माध्यम से अनिवार्य कर दी है. झारखंड सरकार ने भी इस नयी व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं. इसी संबंध में मंगलवार को देवघर में मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) बिमल किशोर सिंह ने जिले के सभी वाहन डीलरों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी दी. एमवीआइ ने बताया कि नये नियम लागू होने के बाद कोई भी वाहन मालिक अपने स्तर से किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन नहीं बेच सकेगा. दोपहिया, चारपहिया सहित परिवहन विभाग के दायरे में आने वाले सभी वाहन केवल अधिकृत डीलर के माध्यम से ही खरीदे-बेचे जा सकेंगे. इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, बल्कि फर्जीवाड़ा और विवादों पर भी रोक लगेगी.

डीलर के लिए लाइसेंस अनिवार्य

डीलर बनने के लिए विभागीय लाइसेंस के साथ नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस, टीआइएन नंबर और जीएसटी नंबर अनिवार्य किया गया है. डीलर द्वारा ग्राहकों से खरीदे गये हर वाहन की कीमत, उसकी स्थिति और बिक्री के समय तय नयी कीमत को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. वाहन की खरीद-बिक्री से होने वाले मुनाफे पर जीएसटी भुगतान भी जरूरी होगा. एमवीआइ ने कहा कि अब तक प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों और एजेंटों के माध्यम से सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री में कई प्रकार की समस्याएं सामने आती थीं. कागजों की गड़बड़ी, गलत मूल्यांकन, बकाया भुगतान जैसी दिक्कतें अक्सर विवादों को जन्म देती थीं, जो कई बार कोर्ट तक पहुंच जाती थीं. नयी व्यवस्था से इन विवादों में कमी आयेगी.

डीलरों ने रखे सुझाव

बैठक में डीलरों ने दूसरे राज्यों के वाहनों की खरीद से जुड़े नियम, व्यापारिक लेन-देन में आने वाली दिक्कतें और प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी सुझाव दिये. एमवीआइ ने सभी डीलरों से एक सप्ताह के भीतर अपनी समस्याएं और सुझाव लिखित रूप में विभाग को भेजने को कहा, ताकि मुख्यालय स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर नियमों को और आसान बनाया जा सके.

जनवरी के अंत से लागू हो सकते हैं नये नियम

एमवीआइ ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी होने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह से नयी प्रणाली लागू कर दी जायेगी. नये नियम लागू होने के बाद हर वाहन की एमवीआइ स्तर पर जांच अनिवार्य होगी, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि चोरी, फर्जी दस्तावेज और गलत मूल्यांकन जैसे मामलों पर भी रोक लगेगी.

विज्ञापन
Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola