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आधा झारखंड नहीं जानता इस योजना के बारे में, जरूरतमंदों को हर महीने मिलते हैं 1000 रुपए, आवेदन प्रक्रिया है बेहद आसान

Updated at : 16 Mar 2025 12:03 PM (IST)
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jharkhand swami vivekananda pension yojana, Symbolic Pic

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Sarvjan Pension Yojana : आधा झारखंड नहीं जानता कि राज्य सरकार ऐसी योजना चलाती है, जिसके तहत जरूरतमंदों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. आप भी जान लीजिए कि ये कौन सी योजना है और कितने पैसे मिलते हैं.

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Sarvjan Pension Yojana| झारखंड सरकार आम जनता के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है. आज भी राज्य में आधे से अधिक लोग शायद ही इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानते होंगे. फलस्वरूप वे इन योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह जाते हैं. जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजा है- ‘सर्वजन पेंशन योजना’. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को हर महीने राज्य सरकार 1,000 रुपए की सहायता राशि देती है. अगर आप भी इस योजना के संबंध में नहीं जानते, तो आज हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी देने जा रहे हैं.

क्या है सर्वजन पेंशन योजना?

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2021 में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है. योजना का लाभ मुख्यतः 4 वर्गों के लोगों को ही दिया जाता है. प्रतिमाह 5 तारीख को योजना की राशि लाभुक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है.

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इन्हें मिलता है सर्वजन पेंशन योजना का लाभ

  • 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वृद्ध
  • 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला/विधवा
  • 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र के दिव्यांगजन
  • एचआइवी/एड्स पीड़ित मरीज

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सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र
  • एचआइवी/एड्स पीड़ितों के लिए एआरटी/ एआरडी प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र

सर्वजन पेंशन योजना के लिए कैसे और कहां करें आवेदन

  • सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें.
  • आवेदन पत्र में जो भी जानकारी मांगी गयी है, सभी जानकारी भरें.
  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करें.
  • अब अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास प्राधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पास जमा करें.
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए झारसेवा पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीकरण करना होगा.
  • इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं.

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Dipali Kumari

लेखक के बारे में

By Dipali Kumari

नमस्कार! मैं दीपाली कुमारी, एक समर्पित पत्रकार हूं और पिछले 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं, जहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पूर्व दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी कार्य करने का अनुभव है.

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