हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी देने का दिया निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं के अनुरूप रखने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की रिपोर्ट की एक-एक प्रति प्रार्थी व प्रतिवादी को देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व गिरिडीह के जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से पारसनाथ पहाड़ी के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. कोर्ट के निर्देश के आलोक में डालसा के सचिव ने स्थल निरीक्षण किया था. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता खुशबू कटारुका व अधिवक्ता शुभम कटारूका ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जैन संस्था ज्योत की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल है. लेकिन वहां गत कई वर्षों से शराब व मांस की बिक्री होती है. अतिक्रमण भी किया जा रहा है.
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