सोनाहातू के बारांदा चाैक से 15 दिनों में हटायें अतिक्रमण : हाइकोर्ट

Birsa Munda
हाइकोर्ट ने 15 दिनों के अंदर सोनाहातू के बारांदा चाैक के पास रास्ते से अतिक्रमण हटा कर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सोनाहातू प्रखंड के बारांदा में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना तथा राज्य सरकार के शपथ पत्र का अवलोकन किया. खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद 15 दिनों के अंदर सोनाहातू के बारांदा चाैक के पास रास्ते से अतिक्रमण हटा कर शपथ पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने खंडपीठ को बताया कि सोनाहातू प्रखंड के बारांदा चाैक के पास रास्ते में अतिक्रमण है. राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में भी अतिक्रमण होने की बात कही गयी है. इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ग्राम प्रधान अनिल सिंह मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने बारांदा चाैक के पास रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाने की मांग की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




