High Court : सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट व कंपनी कमांडरों को बड़ी राहत

झारखंड हाइकोर्ट ने वर्ष 2012 से सभी लाभ देने का दिया आदेश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वर्ष 2014 में हटाये गये व 2021 में पुनर्बहाल सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट व कंपनी कमांडरों की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया. याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को आठ सप्ताह के भीतर वर्ष 2012 से सारा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया. अदालत ने फैसले में कहा है कि इस हाइकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा डब्ल्यूपी(एस) संख्या-2820/2016 में दिये गये निर्णय के आलोक में, जिसकी नियुक्ति भी विज्ञापन संख्या (1/2008) के आधार पर की गयी थी, जिसे अस्वीकार नहीं किया गया है तथा केवल यह कहा गया है कि उसे गलत तरीके से सेवा से बर्खास्त किया गया था तथा राज्य द्वारा ही उसकी सेवा समाप्ति को वापस लिया गया था. यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता समन्वय पीठ के आदेश के आलोक में व बहाली के सिद्धांत तथा समानता के आधार पर वर्ष 2012 से लाभ के हकदार हैं. अतः इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2008 में सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट व कंपनी कमांडर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. चयनित होने के बाद वर्ष 2012 में नियुक्ति की गयी. बाद में संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद उन्हें वर्ष 2014 में सेवा से हटा दिया गया. राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती दी गयी. वर्ष 2016 में हाइकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्बहाल करने का आदेश दिया था. इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनलोगों को वर्ष 2021 में पुनर्बहाल किया गया, लेकिन उन्हें नियुक्ति तिथि से लाभ नहीं दिया जा रहा है. प्रार्थियों ने नियुक्ति तिथि से सारे लाभ देने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनसिद्ध सुरीन, नीरल केरकेट्टा, मो जावेद इकबाल अंसारी, रंजीत कुमार, रोशन उरांव, आनंद नायक, अरविंद कुमार, जयपाल कुजूर, राजेंद्र राम बेदिया, सुमन कुमार, श्रेया अलंकार, ऋषिकेश, संजीव कुमार शर्मा ने याचिका दायर की थी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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