अंतिम फैसले से प्रभावित होगी बीएओ व अन्य पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व जेएसएससी को चार सप्ताह में जवाब दायर करने का दिया निर्देश
संवाददाता, रांची/बुंडू. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने जेएसएससी की ओर से शुरू की गयी प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) व अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने पक्ष सुनने के बाद कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से यह नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को स्पेसिफिक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. फिर मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. अदालत ने पूछा कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी व समकक्ष पदों पर नियुक्ति में जनसेवकों की प्रोन्नति से भरे जानेवाले 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं या नहीं. राज्य सरकार व जेएसएससी को चार सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करने को कहा. इससे पूर्व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि विज्ञापन संख्या-18/2023 के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है. यह नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से भेजी गयी अधियाचना के अनुसार शुरू की गयी है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्राथी रविंद्र बड़ाईक ने याचिका दायर की है. कहा गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी व अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद जनसेवकों की प्रोन्नति से भरा जाना चाहिए. 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










