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Ranchi news : नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को दिये निर्देश

आरक्षण तय होने के बाद जारी होगा चुनाव कार्यक्रम

रांची.

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है. आयोग लगातार जिलों के साथ पत्राचार कर चुनाव पूर्व की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है. आयोग ने जिलों को मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की संरचना, बूथ स्तर तैयारी, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है.

प्रत्याशी की योग्यता व नामांकन प्रक्रिया संबंधी जानकारी भेजी

चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए आयोग ने जिलों को प्रत्याशियों की योग्यता, अयोग्यता, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की वैधता, आवश्यक प्रमाणपत्र, खर्च सीमा और चुनाव आचार संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी भेजी है. इसके साथ ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए पदवार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणियों और मानदंडों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है.

राज्य सरकार से आरक्षण प्रस्ताव का इंतजार

राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा राज्य सरकार द्वारा अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बाद ही संभव है. फिलहाल सरकार द्वारा आरक्षण निर्धारण का प्रस्ताव आयोग को भेजने की प्रक्रिया जारी है. नये आरक्षण प्रारूप में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है.

मतदान कर्मियों का डेटाबेस अपडेट करने का निर्देश

आयोग ने सभी उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान कर्मियों का डेटाबेस अपडेट करने का निर्देश दिया है. कहा है कि इवीएम एवं वीवीपैट का परीक्षण सुनिश्चित करें. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान करें. मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को गति दें. इसके अलावा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस-प्रशासन के साथ समन्वय बढ़ाने की सलाह दी गयी है.

अगले कुछ सप्ताह में आ सकती है चुनावी अधिसूचना

चुनाव कार्यक्रम को लेकर सूत्र बताते हैं कि जैसे ही सरकार द्वारा आरक्षण प्रस्ताव प्राप्त होगा, आयोग अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा. माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव आगामी महीनों में आयोजित कर दिये जायेंगे. मालूम हो कि राज्य में सभी नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. चुनाव नहीं होने की वजह से निकायों में प्रशासक प्रणाली लागू है. चुनाव होने के बाद नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन सक्रिय होगा.

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