11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Ranchi news : बालू उठाव का टेंडर नहीं होने के मामले में याचिका निष्पादित

झारखंड हाइकोर्ट में हुई सुनवाई

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बालू का उठाव टेंडर के माध्यम से करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने प्रार्थी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास जाने की छूट दी. इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया कि एनजीटी के प्रावधान के अनुसार फिलहाल 23 घाटों से ही बालू की निविदा की जा सकती है. इसे बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है. वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य में 444 घाट हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ 23 घाट से ही बालू उठाव को लेकर टेंडर जारी किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फेडरेशन ऑफ झारखंड सैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel