31 जुलाई तक जमा करें होल्डिंग टैक्स, 10 प्रतिशत मिलेगी छूट

रांची : राजधानी में रहनेवाले लोग वित्तीय वर्ष 2020-21 का होल्डिंग टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं. इस अवधि में टैक्स जमा करने पर फाइन नहीं देना होगा. इतना ही नहीं 31 जुलाई तक टैक्स देने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. मेयर आशा लकड़ा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश […]
रांची : राजधानी में रहनेवाले लोग वित्तीय वर्ष 2020-21 का होल्डिंग टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं. इस अवधि में टैक्स जमा करने पर फाइन नहीं देना होगा. इतना ही नहीं 31 जुलाई तक टैक्स देने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. मेयर आशा लकड़ा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 30 जून के अंदर करनेवालों को ही 10 फीसदी छूट का प्रावधान दिया गया था.
लेकिन लॉकडाउन में आम लोगों को होनेवाली परेशानी को देखते हुए इसे एक माह बढ़ाया गया है. छूट का फायदा लेने के लिए लोगों को ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करना होगा. क्योंकि पूरे वर्ष का टैक्स एक साथ देने पर पांच प्रतिशत छूट का प्रावधान है. वहीं ऑनलाइन टैक्स देने पर अतिरिक्त पांच प्रतिशत छूट दी जायेगी. पानी का यूजर चार्ज भी 31 तक दे सकते हैंशहर के लोग पानी का यूजर चार्ज भी 31 जुलाई तक दे सकते हैं. जबकि पहले क्वार्टर के बिल का भुगतान 30 जून तक ही करने का प्रावधान था. मेयर ने पानी के बिल में भी एक माह की छूट देने का आदेश निगम के अधिकारियों को दिया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




