झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट, हेमंत सोरेन सरकार इन चीजों पर ले सकती है निर्णय

Updated at : 31 May 2020 2:37 PM (IST)
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झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट, हेमंत सोरेन सरकार इन चीजों पर ले सकती है निर्णय

रांची : लॉकडाउन का रविवार (31 मई, 2020) को आखिरी दिन है. सोमवार (1 जून, 2020) से अनलॉकडाउन 1 शुरू होने जा रहा है. लेकिन, झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलने जा रही है. केंद्र के आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में फिलहाल वर्तमान स्थिति ही कायम रहेगी.

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रांची : लॉकडाउन का रविवार (31 मई, 2020) को आखिरी दिन है. सोमवार (1 जून, 2020) से अनलॉकडाउन 1 शुरू होने जा रहा है. लेकिन, झारखंड के 136 कंटेनमेंट जोन में लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलने जा रही है. केंद्र के आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में फिलहाल वर्तमान स्थिति ही कायम रहेगी.

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हां, राज्य में होटल, धार्मिक स्थल, रेस्तरां आदि खाेलने पर राज्य सरकार रविवार को निर्णय ले सकती है. इसके अलावा गाड़ियों के शो-रूम, कपड़ा की दुकानें, वर्कशॉप, होम अप्लायंसेज आदि की दुकानें खोली जा सकती हैं. जुलाई के आरंभ में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान इस पर निर्णय राज्य सरकार ले सकती है.

वहीं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आयोजन और अन्य सामूहिक गैदरिंग पर फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं.

कल से शुरू हो सकती है बस, ऑटो सेवा

एक जून से राज्य में बस और ऑटो आदि की सेवा शुरू हो सकती है. इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की फाइल मुख्यमंत्री के पास शनिवार को पहुंची है. उम्मीद है कि इस पर रविवार को निर्णय हो जाये. केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय बस सेवा को भी हरी झंडी दी है. लेकिन, गेंद राज्य सरकार के पाले में यह कहते हुए डाल दिया गया है कि स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार निर्णय ले.

पहले चरण में इन क्षेत्रों में मिल सकती है राहत

पहले चरण में 8 जून से देवघर स्थित बाबा मंदिर, दुमका स्थित वासुकीनाथ मंदिर, रामगढ़ स्थित रजरप्पा मंदिर, रांची का पहाड़ी मंदिर और दिउरी मंदिर खोले जा सकते है. रोमन कैथोलिक चर्च, पुरूलिया रोड, सीएनआइ चर्च, मेन रोड के अलावा मस्जिद आदि खोले जा सकते हैं. होटल और रेस्तरां भी खाेलने का आदेश राज्य सरकार जारी कर सकती है. पहले चरण में मॉल और शॉपिंग मॉल भी खोल जा सकते है. मॉल के अंदर के मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.

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दूसरे चरण में राज्य सरकार जुलाई के आरंभ में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान इस पर निर्णय ले सकती है. वहीं, तीसरे चरण में सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि के अलावा सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आयोजन और अन्य सामूहिक गैदरिंग पर फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे.

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