मनी लाउंड्रिंग के आरोपी दाहू यादव और सुनील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध करेगा ED

Published by : Sameer Oraon Updated At : 22 Oct 2022 7:20 AM

विज्ञापन

ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपी दाहू यादव और सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए कोर्ट से अनुरोध करेगा. क्योंकि इडी के समन जारी करने के बाद भी ये दोनों हाजिर नहीं हुए.

विज्ञापन

रांची: इडी की ओर से मनी लाउंड्रिंग के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए 22 अक्तूबर को कोर्ट से अनुरोध किया जायेगा. इन दोनों ही व्यक्तियों द्वारा इडी के समन के आलोक में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने के कारण इडी ने यह कदम उठाया है.

अब तक गिरफ्त से बाहर है दाहू :

इडी ने साहिबगंज में अवैध खनन और स्टीमर दुर्घटना के सिलसिले में पूछताछ के लिए पहले दाहू और बच्चू यादव को समन जारी किया था. इसके आलोक में दोनों ही 15 से 17 जुलाई तक पूछताछ के लिए हाजिर हुए. दोनों ने ही बीमारी का हवाला देते हुए पूछताछ बाद में करने का अनुरोध किया. इसके बाद इडी ने दोनों को फिर से समन जारी किया. हालांकि दोनों में से कोई हाजिर नहीं हुआ. पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर इडी ने पिछले दिनों बच्चू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हालांकि राजेश यादव उर्फ दाहू यादव अब तक इडी की गिरफ्त से बाहर है.

बच्चू यादव की गिरफ्तारी के बाद इडी ने दाहू को तीन बार समन जारी किया. हालांकि वह पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ. इस स्थिति को देखते हुए इडी ने दाहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है. इस मामले में इडी की ओर से 22 अक्तूबर को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पिटीशन दाखिल किया जायेगा.

दाहू और उसके भाई सुनील गलत तरीके से चलवाते थे स्टीमर :

दाहू यादव पर यह आरोप है कि वह अनाधिकृत तरीके से मेसर्स इंफ्रालिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का स्टीमर गलत तरीके से चलवाता था. 23 मार्च को हुई दुर्घटना और अवैध स्टोन चिप्स ढुलाई के मामले में इडी ने इंफ्रालिंक के स्टीमर को जब्त कर लिया है. इसे दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव की देखरेख में चलाया जाता था.

स्टीमर के सहारे स्टोन चिप्स ढोनेवाले ट्रकों से पंकज मिश्रा के लिए 500 रुपये प्रति ट्रक की दर से वसूली का आरोप है. बच्चू यादव ने इडी को दिये गये अपने बयान में यह स्वीकार किया था. इडी ने अवैध खनन के अलावा दाहू यादव व सुनील यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज केस नंबर 63/21, 28/22 और 29/22 को भी जांच के लिए स्वीकार कर लिया है.

विज्ञापन
Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola