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14 दिनों की रिमांड हुई खत्म, कोर्ट में पेश हुए मंत्री आलमगीर, भेजे गये जेल

मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की 14 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इडी ने गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया.

संवाददाता (रांची). मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी मंत्री आलमगीर आलम की 14 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इडी ने गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया. कोर्ट ने आलमगीर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार भेजने का आदेश दिया. इसके बाद इडी की टीम मंत्री को लेकर होटवार गयी. कोर्ट में पेशी से पहले मंत्री आलम की चिकित्सकीय जांच करायी गयी थी. आलमगीर को तीन बार रिमांड पर लेकर इडी पूछताछ कर चुकी है. इडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और निजी सहायक जहांगीर आलम के साथ ही बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों पर पांच मई को छापा मारा था. इनके ठिकानों से कुल 35.23 करोड़ रुपये बरामद किये गये थे. पांच मई की देर रात मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल व सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था.हेमंत सोरेन सहित आठ की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी : बड़गाईं की जमीन से संबंधित मामले में हेमंत सोरेन सहित आठ आरोपियों की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने गुरुवार को बढ़ा दी है. इससे पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हेमंत सोरेन व अन्य सात आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया. पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतू तिर्की, सद्दाम, अफसर अली, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय व इरशाद की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है.

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