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झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ED ने पांचवी बार भेजा समन, 31 जुलाई को हाजिर होने का दिया आदेश

Updated at : 26 Jul 2023 2:47 PM (IST)
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झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ED ने पांचवी बार भेजा समन, 31 जुलाई को हाजिर होने का दिया आदेश

ईडी ने एक बार फिर से समन जारी करते हुए विष्णु अग्रवाल को पांचवी बार समन भेजा है. अब 31 जुलाई को ईडी ऑफिस आने का निर्देश दिया है.

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ED summons to Vishnu Agarwal: झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) से जमीन की हेराफेरी के मामले में बुधवार 26 जुलाई 2023 को पूछताछ होनी थी. लेकिन एक बार फिर वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए. मिली जानकारी के अनुसार विष्णु अग्रवाल ने मेल के माध्यम से बताया कि आज उनके घर पर पूजा हो रही है, इसलिए वह आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने 10 दिनों के लिए समय की मांग की. जिसके बाद ईडी ने फिर से समन जारी करते हुए 31 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया है.

विष्णु अग्रवाल को कितनी बार भेजा जा चुका है समन

  • बता दें कि अब तक विष्णु अग्रवाल को ईडी (ED) के तरफ से पांचवी बार समन भेजा जा चुका है. पांचवी समन में ईडी ने विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया है. हालांकि ईडी ने उन्हें समन भेज कर 26 जुलाई को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था. लेकिन पूजा-पाठ का बहाना बनाकर 10 दिन की मोहलत मांग ली.

  • वहीं, इससे पहले ईडी ने उन्हें 17 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, पूछताछ के लिए हाजिर होने के बजाय उन्होंने बीमारी के नाम पर तीन सप्ताह का समय मांगा था. ईडी ने उनके आवेदन पर विचार करने के बाद एक सप्ताह का समय देते हुए 26 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था.

  • ईडी ने व्यापारी विष्णु अग्रवाल को 21 जून को हाजिर होने के लिए समन भेजा था. 21 जून, 2023 को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ हुई. वह दिन के 11 बजे कार्यालय पहुंचे थे. हालांकि, ईडी के अधिकारियों ने जमीन से संबंधित जो दस्तावेज मांगे उनमें से कई दस्तावेज विष्णु अग्रवाल नहीं दे पाये. वहीं, कई सवालों के जवाब भी नहीं दे पाये थे.

  • ईडी ने विष्णु अग्रवाल को समन जारी कर 8 मई को ईडी कार्यालय बुलाया था. हालांकि, उस दिन ज्यादा देर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी थी. विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंचे लेकिन वह अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बिना सवाल जवाब के ही निकल गए थे.

  • ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में पहली बार चार नवंबर 2022 को विष्णु अग्रवाल सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था. छापामारी के दौरान उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था. मोबाइल सहित अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच के दौरान इडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी.

किस मामले में होनी है पूछताछ

विष्णु अग्रवाल से चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री के सिलसिले में पूछताछ की जानी है. आरोप है कि उक्त जमीन की खरीद-बिक्री कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गये मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर तैयार किये गये फर्जी कागजात के आधार पर की गयी है. जमीन की इस खरीद-बिक्री में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री करनेवाले गिरोह के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है. फॉरेंसिक जांच में इस जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ किये जाने की पुष्टि हो चुकी है.

कौन-कौन है संलिप्त

बता दें कि जालसाजी कर तैयार किये गये दस्तावेज के आधार पर भरत प्रसाद और इम्तियाज ने चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद-बिक्री के लिए राजेश राय से पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी. इसके बाद यह जमीन पुनीत भार्गव को बेची गयी. विष्णु अग्रवाल ने पुनीत भार्गव से यह जमीन खरीदी है. इस जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल भरत प्रसाद और राजेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इस जमीन की खरीद-बिक्री में प्रेम प्रकाश की भी संलिप्तता है. उसे अवैध खनन से मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पहले ही जेल भेजा जा चुका है.

इस मामले में 16 लोगों पर होना है प्राथमिकी दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध खनन और सेना की जमीन खरीद-बिक्री के मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया है. साथ ही ‘ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिये गये आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है. पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत ईडी द्वारा साझा की गयी सूचनाओं के मद्देनजर कुल 14 आरोपियों और दो कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बाध्यता सरकार पर है. ईडी द्वारा अवैध खनन के मामले में साझा की गयी सूचना के आलोक में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव और पशुपति नाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है. सेना के कब्जेवाली जमीन, जगत बंधु टी स्टेट द्वारा की गयी खरीद और दस्तावेज में जालसाजी के मामले में 10 आरोपियों और दो कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है.

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कौन है विष्णु अग्रवाल

विष्णु अग्रवाल, पश्चिम बंगाल के पूर्लिया के रहने वाले हैं. रांची में कई बड़े हॉटल और मॉल उनके नाम पर है. रांची के लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल (Nucleus Mall) का मालिक भी है. इसके साथ ही रांची में 500 करोड़ से ज्यादा के जमीन के मालिक हैं. इसके अलावा विष्णु अग्रवाल सेना के 4 एकड़ से अधिक जमीन बेचने मामले में आरोपी भी हैं.

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छवि रंजन ने की थी विष्णु अग्रवाल की मदद

जानकारी के अनुसार चेशायर होम रोड स्थित जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल के यहां छापामारी की गयी थी. मोबाइल से मिले ब्योरे से इस बात की जानकारी मिली थी कि विष्णु अग्रवाल ने छवि रंजन को गोवा की सैर करायी थी. इसके बदले छवि रंजन ने जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल की मदद की थी.

कई लोगों को पहले ही जेल भेज चुका है ईडी

चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद-बिक्री में पैसा लेनेवाला प्रेम प्रकाश फिलहाल अवैध खनन में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में है. दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में इडी रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन, कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल, सेना के कब्जेवाली जमीन खदीनेवाली कंपनी जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष, जालसाज गिरोह के अफसर आलम व उसके सहयोगियों को जेल भेज चुका है.

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Nutan kumari

लेखक के बारे में

By Nutan kumari

Digital and Broadcast Journalist. Having more than 4 years of experience in the field of media industry. Specialist in Hindi Content Writing & Editing.

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