गलत उम्र बता कर जूनियर स्तर पर क्रिकेट खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई, अंडर-14/16 लीग खेलने पर रोक

Updated at : 14 Dec 2023 5:17 AM (IST)
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गलत उम्र बता कर जूनियर स्तर पर क्रिकेट खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई, अंडर-14/16 लीग खेलने पर रोक

दरअसल, रांची जिला अंडर-14 क्रिकेट टीम के गठन के लिए आरडीसीए के तत्वावधान में पिछले एक सप्ताह से शाखा मैदान पर ट्रायल हो रहा है.

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सुनील कुमार, रांची:

आधार कार्ड में छेड़छाड़ और गलत उम्र बता कर जूनियर स्तर (अंडर-14/16) का क्रिकेट खेलनेवाले क्रिकेटरों पर झारखंड में कार्रवाई शुरू हो गयी है. इसकी पहल रांची जिला क्रिकेट संघ (आरडीसीए) ने की है. आरडीसीए ने ऐसे एक दर्जन से अधिक क्रिकेटरों को बैन कर दिया है. अब ऐसे क्रिकेटर सिर्फ सीनियर स्तर का क्रिकेट ही खेल सकेंगे.

दरअसल, रांची जिला अंडर-14 क्रिकेट टीम के गठन के लिए आरडीसीए के तत्वावधान में पिछले एक सप्ताह से शाखा मैदान पर ट्रायल हो रहा है. ट्रायल के लिए 85 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. ट्रायल के दौरान चयनकर्ताओं ने पाया कि इन खिलाड़ियों में से 12-14 क्रिकेटर ऐसे हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड में हेरफेर कर जन्मतिथि में बदलाव किया है. इसके बाद इन क्रिकेटरों पर अंडर-14/16 क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी गयी है. ये क्रिकेटर अब सिर्फ बी डिवीजन, ए डिवीजन या सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग ही खेल सकेंगे.

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करियर खराब न हो, इसलिए नहीं दिया नाम :

इस संबंध में आरडीसीए के सचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से चल रहे ट्रायल के दौरान उक्त मामला पकड़ में आया है. उन्होंने बताया कि ऐसे 12-14 क्रिकेटर हैं, जिनका आधार कार्ड फैब्रिकेटेड पाया गया. हालांकि उन्होंने खिलाड़ियों के नाम नहीं बताये. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिये जाने से उनका करियर खराब हो सकता है.

सितंबर में ओवरएज पाये गये थे झारखंड के अंडर-16 क्रिकेटर

इस वर्ष सितंबर में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हिस्सा लेनेवाले झारखंड के 75 में से 69 क्रिकेटरों को बीसीसीआइ ने ओवरएज पाया और उन्हें खेलने के अयोग्य करार दिया. सभी खिलाड़ियों की अयोग्यता सत्र 2024-25 से प्रभावी होगी.

क्या है बीसीसीआइ का नियम

जूनियर स्तर के क्रिकेट में उम्र फ्रॉड की बढ़ती शिकायतों को लेकर बीसीसीआइ काफी गंभीर है. बीसीसीआइ के नये नियमों के अनुसार, उम्र के लिए कम-से-कम तीन वर्ष पुराना दस्तावेज (आधार कार्ड या स्कूल का दस्तावेज) होना अनिवार्य है.

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