झारखंड: 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले में राहुल यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर

पीएमएलए की अदालत में दायर आरोप पत्र में यह कहा गया है कि साहिबगंज में अवैध खनिजों की ढुलाई से अर्जित पैसों से ‘माया होलीडे इन’ नामक कंपनी ने बनायी है.
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले में राहुल यादव के खिलाफ आरोप पत्र (पीसी) दायर किया है. खनन घोटाले में आरोपित किया जानेवाला वह आठवां अभियुक्त है. खनन घोटाले के फरार अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के बेटे राहुल यादव को इडी ने 17 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. वहीं, खनन घोटाले में साहिबगंज के तत्कालीन उपायुक्त राम निवास यादव के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है.
पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दायर आरोप पत्र में यह कहा गया है कि साहिबगंज में अवैध खनिजों की ढुलाई से अर्जित पैसों से ‘माया होलीडे इन’ नामक कंपनी बनायी है. इस कंपनी में राहुल यादव और सुनील यादव पार्टनर हैं. इस कंपनी के माध्यम से ‘व्हाइट हाउस’ नामक होटल का कारोबार किया जाता है. सुनील यादव के खिलाफ इससे पहले अवैध खनन के मामले में ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. उस पर अवैध खनन से अर्जित धन के सहारे ‘सिंह वाहिनी’ नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने और अवैध खनिजों की ढुलाई करने का आरोप है. इडी ने राहुल यादव के खिलाफ दायर आरोप पत्र में ‘माया होलीडे इन’ नामक कंपनी के माध्यम से मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप लगाया है.
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