30.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की RIMS में लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा- नए सिरे से करें भर्ती

झारखंड हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन नियुक्ति मामले में अपना फैसला सुना दिया है. फैसला सुनाते हुए अदालत ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं. अदालत ने कहा कि इनकी नियुक्ति गलत अहर्ता के आधार पर की गई थी.

Lab technicians in RIMS: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं. ये नियुक्तियां साल 2020 में की गई थी. अदालत ने कहा कि इनकी नियुक्ति गलत अहर्ता के आधार पर की गई थी. कोर्ट ने यह फैसला एक रिट याचिक पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रिट याचिका दायर की थी. जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अर्हर्ता के साथ कि गई है. इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़ सकते हैं. जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई है. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी और नए सिरे से भर्ती करने का आदेश दिया. इससे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मंगलवार को सुनाया गया. प्रार्थी भुवन की ओर से अधिवक्ता समीर सौरभ ने अदालत में पक्ष रखा था.

नए सिरे से भर्ती करने का आदेश

मालूम हो कि रांची रिम्स ने साल 2019 में लैब टेक्नीशियन के लिए बहाली की थी. 2020 में इसका रिजल्ट आया था, जिसमें 28 लैब अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. नियुक्ति के बाद वे रिम्स में कार्यरत हैं. इधर अदालत में प्रार्थी भुवन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी. साल 2022 के जून महीने में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज, यानी 9 जवनरी 2023 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. सभी 28 नियुक्तियों को रद्द करने के साथ अदालत ने यह आदेश दिया कि नए सिरे के साथ भर्ती निकाले और वैध अहर्ता के साथ लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर नियुक्ति करें.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में नगर निकायों का चुनाव मुश्किल, जानें क्यों

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें