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असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश

Updated at : 12 Nov 2024 12:14 AM (IST)
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असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश

मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी

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वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एसटी कोटि के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बताया कि प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को पूर्व में भेजी गयी नोटिस का तमिला नहीं हो सका है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जेपीएससी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. याचिका में कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जमा करायी गयी परीक्षा फीस जेपीएससी के खाता में तकनीकी कारणों से क्रेडिट नहीं हो सकी थी. इस पर एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रार्थी हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में साक्षात्कार दे चुका है और वह उस परीक्षा में अधिकतम नंबर लानेवाला भी रहा है. कई परीक्षाओं में एसटी अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस भी नहीं ली जाती है. एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया था कि वह चार सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्त करने की अनुशंसा करे. जेपीएससी ने जुलाई 2018 में नागपुरी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के चार बैकलॉग वेकेंसी के लिए विज्ञापन संख्या (5/2018) निकाला था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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