प्रणव, रांची. बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित वन भूमि मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रांची स्थित क्षेत्रीय उप महानिदेशक (केंद्रीय) को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि मामले की जांच कर मंत्रालय को सूचित करते हुए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें. लिखे गये पत्र में बोकारो के डीएफओ के पत्र का हवाला दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि बोकारो जिला अंतर्गत चास अंचल के तेतुलिया मौजा के थाना नंबर 38 में अधिसूचित संरक्षित वन भूखंड संख्या 426 व 450 में 85.75 एकड़ जमीन को वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन कर जंगल झाड़ी से पुरानी परती में बदल दिया गया है. बोकारो डीएफओ द्वारा भेजे गये पत्र से मामले में स्थिति स्पष्ट होती है. डीएफओ ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि बंदोबस्त कार्यालय धनबाद से पत्राचार करने पर उनके द्वारा अनियमितता के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी व कर्मचारियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है. उल्लेखनीय है कि मामले में बोकारो सेक्टर-12 थाना में दर्ज कांड को टेकओवर कर सीआइडी ने अलग केस दर्ज किया था. साथ ही मामले की जांच कर रही है. वन विभाग ने गृह मंत्रालय को बताया सीआइडी कर रही जांच : बोकारो में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि की बिक्री फर्जी तरीके से किये जाने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के वन विभाग से पूछा था कि मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है. इस पर वन विभाग की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर बताया गया कि मामले में कांड दर्ज कर इसकी जांच सीआइडी कर रही है. जमाबंदी वॉल्यूम से फाड़ा गया है पेज : तेतुलिया मौजा में वन विभाग की जमीन से जुड़े मामले में सीआइडी की टीम शुक्रवार को सीआइडी एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में चास अंचल कार्यालय जांच के लिए पहुंची थी. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आयी कि तेतुलिया मौजा की जमीन के लिए बनाये गये जमाबंदी वॉल्यूम में पेज संख्या 60 से 75 तक फटा हुआ है. इसको लेकर जवाबदेह पदाधिकारियों द्वारा कोई जांच या कार्रवाई किये जाने की बात सामने नहीं आयी है. वहीं, इस मौजा की जमीन को लेकर दावा की जा रही लगान रसीद का भी मिलान किया गया. लेकिन, वह सही नहीं पाया गया है. इसके अलावा और भी गड़बड़ी मिलने की बात कही जा रही है. इसकी जांच सीआइडी की टीम कर रही है.
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