रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को मॉडर्न जेल मैनुअल के मामले में अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि शपथ पत्र तैयार हो गया है, लेकिन उसे दाखिल नहीं किया जा सका है. समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि जेल सुधार व मॉडल जेल मैनुअल के मामले में हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मॉडल जेल मैनुअल के मामले में क्या कार्रवाई हुई है. साथ ही राज्य की जेलों में जो खाली पद हैं, उसे भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है.
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