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Court News : गृह सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनने पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में मॉडल जेल मैनुअल नहीं बनाये जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी. कहा कि तीन माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है, लेकिन तीन माह बाद भी राज्य सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया है. खंडपीठ ने मामले में गृह विभाग के सचिव को अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए कुछ अौर समय देने का आग्रह किया गया. एमीकल क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि मॉडल जेल मैनुअल के मामले में क्या कार्रवाई हुई है. साथ ही राज्य की जेलों में जो खाली पद हैं, उसे भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है.

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