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Ranchi news विबरेज कॉरपोरेशन के एमडी व सहायक उत्पाद आयुक्त जमशेदपुर के खिलाफ हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी

मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड राज्य विबरेज काॅरपोरेशन लिमिटेड रांची के प्रबंध निदेशक विजय कुमार सिन्हा व सहायक उत्पाद आयुक्त जमशेदपुर अजय कुमार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया डब्ल्यूपी(सी)-5257/2025 में 10 जून 2025 को दिये गये अंतरिम आदेश (स्टे ऑर्डर) का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है. अवमानना मामले को स्वीकार किया जाता है तथा दोनों प्रतिवादियों को झारखंड हाइकोर्ट रूल्स- 2001 के नियम 393 के अंतर्गत फार्म-एक में नोटिस जारी किया जाता है. सुनवाई के दौरान दोनों प्रतिवादियों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की. 10 जून को खंडपीठ ने प्रार्थी कंपनी से 15 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश पर अंतरिम रोक लगायी थी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि हाइकोर्ट ने उनकी याचिका पर 10 जून को अंतरिम रोक लगायी थी. उस याचिका पर अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी. रोक के बाद भी अगले दिन 11 जून को सहायक उत्पाद आयुक्त जमशेदपुर ने 20 करोड़ 22 लाख 34 हजार 930 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है, जो हाइकोर्ट की अवमानना है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जमशेदपुर में सरकारी विदेशी शराब दुकानों का संचालन कर रही प्लेसमेंट एजेंसी वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि जमशेदपुर के सहायक आयुक्त अजय कुमार ने हाइकोर्ट के अंतरिम रोक का आदेश पारित होने के ठीक अगले दिन 11 जून 2025 को पुनः एक पत्र (पत्रांक संख्या–712) जारी कर फिर से 20 करोड़ 22 लाख 34 हजार 930 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है, जो हाइकोर्ट की अवमानना है.

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