Ranchi News : एचइसी कर्मियों को एक साथ मिला तीन माह का वेतन

Author :SUNIL PRASAD
Published by :SUNIL PRASAD
Updated at :28 Mar 2025 12:48 AM
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Ranchi News : एचइसी कर्मियों को एक साथ मिला तीन माह का वेतन

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ के प्रयास से रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट के अंतर्गत लंबे समय से बकाया करीब 43.95 करोड़ की राशि मिली

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रांची. एचइसी कर्मियों को गुरुवार को एक साथ तीन माह का वेतन मिला. इस बाबत भाजपा नेता विनय जायसवाल ने बताया कि रक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत लंबे समय से बकाया चली आ रही राशि एचइसी को मिली, जो करीब 43.95 करोड़ है. यह केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ के प्रयास से संभव हो सका. गुरुवार को एचइसी मुख्यालय में प्रबंधन के साथ बैठक हुई. जिसमें आर्थिक संकट के कारण प्रबंधन बकाया वेतन में से दो माह का वेतन देने का तैयार था, लेकिन बैठक के दौरान सीएमडी से दूरभाष पर वार्ता के बाद तीन माह का वेतन एक साथ देने की सहमति बनी. जो कर्मियों के बैंक खाता में चला गया. श्री जायसवाल ने कहा कि इसके अलावा एचइसी में नियुक्त अस्थायी रूप से कार्य कर रहे सप्लाई कर्मी पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे. इनका कांट्रेक्ट 31 मार्च तक ही है. वहीं एचइसी में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल फीस कम करने की मांग आवासीय परिसर के स्कूलों से की गयी. जिस पर प्रबंधन की ओर से कहा गया कि कर्मियों के बच्चों की फीस अवश्य माफ करायी जायेगी. बैठक में विनय जायसवाल के अलावा रमाशंकर प्रसाद, विकास तिवारी, सुनील पांडे, रविकांत, सरोज कुमार, सुनील कुमार, बालमुकुंद शर्मा, मनोज कुमार, संजय कुमार, नरेश राम, उदय शंकर, सुधीर चौधरी, अनिल तिवारी, मो असलम, घनश्याम ठाकुर, सुजीत झा, जॉन तिग्गा शामिल थे.

एचइसी के केनरा बैंक का खाता फ्रिज

रांची. कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंद्रभानु कुमार की अदालत के आदेश पर एचइसी के केनरा बैंक के खाता को फ्रीज कर दिया गया. हावड़ा की निर्माण कंपनी एंट्रीकेट इंजीनियरिंग की 10 वर्ष पुराने बकाया राशि की वसूली के मामले में उक्त कार्रवाई की गयी है. गुरुवार को उक्त कार्रवाई सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल द्वारा की गयी. हावड़ा की उक्त कंपनी का एचइसी पर एक करोड़ 62 लाख रुपये से अधिक का बकाया था. उक्त राशि की वसूली को लेकर एंट्रीकेट इंजीनियरिंग कंपनी ने अधिवक्ता कुंदन कुमार वर्मा के माध्यम से कॉमर्शियल कोर्ट की अदालत में एग्जीक्यूशन मुकदमा किया था.

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